Income Tax: अगर 31 मई तक पैन को आधार से किया लिंक तो कम TDS कटौती पर नहीं होगी कार्रवाई
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Income Tax: अगर 31 मई तक पैन को आधार से किया लिंक तो कम TDS कटौती पर नहीं होगी कार्रवाई

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर आप पैन को आधार से लिंक करते हैं तो अब आपको फायदा होने वाला है.

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Income Tax: पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर आप पैन को आधार से लिंक करते हैं तो अब आपको फायदा होने वाला है. इनकम टैक्स विभाग ने टीडीएस (TDS) टीसीएस ( TCS) कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स के साथ-साथ कारोबारियों को बड़ी राहत दी है.  आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 31 मई 2024 तक पैन कार्ड से आधार लिंक होता है तो टीडीएस की कम कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.  

क्या है नियम 
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन कार्ड आधार नंबर के साथ लिंक नहीं है तो दोगुनी रेट के साथ टीडीएस कटौती की जाएगी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने उन टैक्सपेयर्स को राहत देने की बात कही है, जो 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करवाते हैं.  

आयकर विभाग ने कहा कि यदि टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. नियम के मुताबिक पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से  टीडीएस की जाएगी. सीबीडीटी ने एक परिपत्र में कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं. 

इस नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे. ऐसे मामलों में चूंकि कटौती या कलेक्शन संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस सटेटमेंट के प्रोसेसिंग करने पर टैक्स की मांग की गई है. ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए सीबीडीटी ने कहा है कि अगर  31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो ऐसे मामलों में उच्च रेट के हिसाब से टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं देना होगा.  

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