Liquor Shop: 5 साल का बच्चा, 4 महीने की कानूनी लड़ाई; अब स्कूल के पास से हटेगा शराब का ठेका
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Liquor Shop: 5 साल का बच्चा, 4 महीने की कानूनी लड़ाई; अब स्कूल के पास से हटेगा शराब का ठेका

UP Liquor Shop: याची का कहना था कि शासनादेश का उल्लघंन कर स्कूल के बगल में शराब के ठेके पर आए दिन होने वाले शराबियों के हुड़दंग से परेशानी होती है.

Liquor Shop: 5 साल का बच्चा, 4 महीने की कानूनी लड़ाई; अब स्कूल के पास से हटेगा शराब का ठेका

Allahabad High Court: पांच साल के बच्चे की वजह से शराब का ठेका बंद होने जा रहा है. स्कूल के पास चल रहे शराब के ठेके को हटाने के लिए मासूम छात्र अथर्व ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के आजाद नगर स्थित एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से चल रहे शराब के ठेके के रिन्यूअल पर रोक लगा दी है. अथर्व अभी एलकेजी में पढ़ाई कर रहे हैं.  अथर्व ने यह लड़ाई 4 महीने तक लड़ी.

जनहित याचिका पर मुख्य न्यायधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने यह आदेश दिया. याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल ही उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए. ठेके का लाइसेंस मार्च 25 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है.

एलकेजी के स्टूडेंट ने पिता के मार्फत जनहित याचिका दायर कर स्कूल से 20 फीट की दूरी पर स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग की थी. याची का कहना था कि शासनादेश का उल्लघंन कर स्कूल के बगल में शराब के ठेके पर आए दिन होने वाले शराबियों के हुड़दंग से परेशानी होती है.

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि स्कूल के बगल के शराब के ठेके का रिन्यूअल हर साल कैसे होता जा रहा है. सरकार ने कहा कि स्कूल से पहले से ठेका था और उपबंधो का हवाला दिया. कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण किया जाना जरूरी नहीं है. दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 25 तक है, इसलिए उसके बाद न बढ़ाया जाए.

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