सेक्स वर्कर्स को मिलेंगी पेंशन, बीमा, मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं, इस देश ने बनाया कानून
Advertisement
trendingNow12241106

सेक्स वर्कर्स को मिलेंगी पेंशन, बीमा, मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं, इस देश ने बनाया कानून

Belgium Sex Workers Law: बेल्जियम दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सेक्स वर्कर्स को बीमा, पेंशन और मैटरनिटी लीव जैसी तमाम सुविधाएं देने का कानून बनाया है.

सेक्स वर्कर्स को मिलेंगी पेंशन, बीमा, मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं, इस देश ने बनाया कानून

Belgium News: सेक्स वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के मामले में बेल्जियम बाकी दुनिया से कहीं आगे निकल गया है. 2022 में बेल्जियम यूरोप का पहला देश बना था जिसने मर्जी से सेक्स वर्क को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था. अब बेल्जियम की संसद ने ऐसा कानून पारित किया है जो सेक्स वर्कर्स को तमाम सुविधाओं की गारंटी देता है. नया लेबर कानून सेक्स वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, बेरोजगारी और परिवार भत्ता, छुट्टियां और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाओं के दायरे में लाता है . बेल्जियन संसद ने पिछले शुक्रवार को 93 सदस्यों के समर्थन से कानून को मंजूरी दी. विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, नए कानून में सेक्स वर्कर्स को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं. वे  चाहें तो किसी क्लाइंट या सेक्सुअल एक्ट के लिए मना कर सकती हैं. बर्खास्ती या सजा के डर के बिना, वे जब चाहें सेक्सुअल एक्ट को रोक सकती हैं.

बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स के लिए कानून की मुख्य बातें

बेल्जियम में नए कानून के तहत, सेक्स वर्कर्स जैसे चाहें, वैसे सेक्सुअल एक्ट कर सकती हैं. उन्हें यह अधिकार होगा कि वे कभी भी, बिना किसी नोटिस पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती हैं. इससे उनके एंप्लॉयमेंट बेनेफिट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

नए कानून में, सेक्स वर्कर्स की पहचान गोपनीय रखने का भी प्रावधान है. इससे वे किसी तरह के भेदभाव के डर के बिना दूसरी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकेंगी.

नया कानून कहता है कि अगर कोई सेक्स वर्कर छह महीनों के भीतर किसी क्लाइंट को 10 से ज्यादा बार मना करती है, तो उसका दलाल सरकार से दखल की मांग कर सकता है. हालांकि, उसे सेक्स वर्कर को बाहर करने का अधिकार नहीं होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, दलालों को सभी सेक्स वर्कर्स को उस कमरे में एक अलार्म बटन देना होगा जहां सेक्सुअल सर्विस दी जा रही है. सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दलालों की होगी. यह लेबर कानून पॉर्न फिल्मों के एक्टर्स, स्ट्रिपर्स या वेबकैम परफॉर्मर्स पर लागू नहीं होगा.

नए कानून के मुताबिक, दलालों का बेल्जियम में रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए. वे बिना अप्रूवल के सेक्स वर्कर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सेक्स वर्कर्स की तमाम यूनियनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है.

Trending news